कानपुर, जुलाई 18 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। युवती को धोखे से जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी ने युवक को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 10 साल कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की राशि से पांच हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। बिधनू की रहने वाली युवती 14 मई 2023 को भाई के डांटने पर नाराज होकर घर से चली गई थी। दूसरे दिन बिधनू थाने से पिता के पास फोन आया। पुलिसकर्मी ने बताया कि युवती थाने में है। युवती ने पुलिस को बताया कि वह मौसी के यहां जाना चाहती थी, लेकिन रात होने पर घर लौटने लगी। रास्ते में उसे कोई सवारी नहीं मिली। उसी दौरान उसे बिधनू के ग्राम कठारा निवासी शहंशाह आलम मिला। उसने कहा कि वह उसके गांव की तरफ ही जा रहा है, उसे घर छोड़ देगा। रास्ते में उसने युवती को खाने में नशील...