दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
लातेहार, जून 27 -- लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार की अदालत ने बालूमाथ में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी परमेश्वर उरांव, पिता बंशी उरांव, निवासी इटके कटहल टोला, थाना बारियातु को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4/8 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला शनिवार को सुनाया गया।
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