प्रयागराज, मार्च 25 -- प्रयागराज, विधि संवददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी लवकुश कश्यप को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि का 80 प्रतिशत भाग पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाए। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को क्षतिपूर्ति योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार गौतम की अदालत द्वारा सरकारी अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार त्रिपाठी एवं ढाल सिंह तथा आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर दिया गया।मामला खुल्दाबाद थानाक्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 9 दिसंबर 2012 की रात करीब 11:30 बजे आरोपी लवकुश कश्यप ने पड़ोस में रहने वाली ...