सोनभद्र, फरवरी 27 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी को 20 बर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 56 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। मामला करीब साढ़े 7 वर्ष पूर्व 16 वर्ष की दलित नाबालिग किशोरी के साथ जंगल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 25 अक्तूबर 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि 23 अगस्त 2018 को शाम 4 बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को पूर्व परि...