आजमगढ़, अप्रैल 8 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी को नौ वर्ष के सश्रम कारावास और पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, महराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की चौदह वर्षीय किशोरी 21 अक्टूबर 2016 को सुबह पांच बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी वहां पर गांव का राजेश निषाद पहुंच गया। वह पीड़िता का मुंह दबाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
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