धनबाद, जुलाई 24 -- धनबाद। दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले के नामजद मालकेरा निवासी धर्मेंद्र साव को 10 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया है। प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर कतरास थाने में सात अक्तूबर 2023 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता शाम 6:30 बजे अपने भतीजे की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी पारस ने उसे लिफ्ट देने की बात कही। पारस की बात में आकर पीड़िता उसके साथ डॉक्टर के यहां गई, फिर पारस ने उसे घर छोड़ने की बात कहा और रास्ते में चैतूडीह जंगल के समीप उसके साथ दुष्कर्म किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 30 नवंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया था। दो अप्रैल 2024 को आरोप गठित किए जाने...