सोनभद्र, फरवरी 2 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास रहेगा। उसके ऊपर एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। मामला करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व जंगल में गाय चराने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 23 जुलाई 2018 को ओबरा थाने में तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि 22 जुलाई 2018 को शाम 4 बजे उसकी नाबालिग बेटी गाय चराने डगडहरा जंगल में गई थी। जंगल में उसे अकेला पाकर जगनारायण खरवार पुत...