मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 7 -- किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी किशोर को किशोर न्यायालय बोर्ड ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी प्रदीप बालियान ने बताया कि शहर कोतवाली में 20 सितंबर 2022 को एक व्यक्ति ने किशोर पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी किशोर ने लुधियाना ले जाकर होटल में किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोर को 30 सितंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया था।

सुनवाई की प्रक्रिया सुनवाई के दौरान उसे नाबालिग बताया गया। इस पर उसकी पत्रावली को तीन नवंबर 2022 को किशोर न्यायालय बोर्ड भेजा गया। बोर्ड में किशोर का मनोवश्लिेषण कराया गया। यहां आरोपी किशोर अपराध की प्रकृति को समझने में सक्षम पाया गया। घटना के समय उसकी आयु 16 वर्ष पा...