सोनभद्र, जून 15 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू सोनभद्र बिपिन कुमार तृतीय की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी ओझा और सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक के ऊपर एक लाख 500 रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। मामला करीब 9 वर्ष पूर्व ओझाई करने के लिए महिला को एकांत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वाराणसी जिला अंतर्गत चौबेपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 27 अप्रैल 2017 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि वह शादीशुदा है और दो बच्चों की मां है। उसके पति नाई की दुक...