भदोही, अगस्त 15 -- भदोही, संवाददाता। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित आटो चालक को 20 साल की सजा हुई है। न्यायालय ने 70 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित करने का काम किया। मामला कोइरौना थाना क्षेत्र के एक गांव का है। कोइरौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर दिया था। कहा था कि 15 साल की बेटी 14 मार्च 2024 की रात घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद वह 21 मार्च की रात को रोती हुई वापस घर आई। मां को पीड़िता ने बताया कि बालीपुर, थाना ज्ञानपुर निवासी विकास गौतम जो कि सेमराध गांव स्थित अपनी मौसी के यहां रहकर आटो चलाता था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म व जबरन शादी के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कैद, 1.01 लाख जुर्माना वह शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर उसे घर से भगा ले गया था। आरोपित ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ द...