दरभंगा, अगस्त 21 -- लहेरियासराय। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सकतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 28 वर्षीय मो. सरताज को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 22 अगस्त को सुनवाई होगी। 28 मार्च 2022 को उक्त अभियुक्त पर एक महिला को छुरा का भय दिखाकर जबरन रेप करने का आरोप था। अभियोजन की ओर से छह गवाहों ने गवाही दी। यह जानकारी पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने दी। अपहरण के मामले में दोषी करारलहेरियासराय। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में गुरुवार को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में जाले थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मो. जमाल को दोषी करार दिया है।जमानत यह भी पढ़ें- Saraikela News: नाबालिग को प्रेमजाल में फंसा कर भगा ले जाने वाले दोषी को पॉक्सो समेत कई धाराओं में कड़ी सजा याचिका खारिजलहेरियासराय। प्...