बस्ती, मई 14 -- सिद्धार्थनगर। रेप के एक आरोपी को न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बबलू गौंड़ पुत्र स्व. सुधई गौंड़ निवासी भटगवा थाना डुमरियागंज पर नाबालिग से रेप के आरोप में धारा 376, 504, 506 व 5/6 पाक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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