बिहारशरीफ, सितम्बर 7 -- औंगारी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है मामला हिलसा, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी रवि कुमार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 10 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला औंगारी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यह भी पढ़ें- महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाले अभियुक्त को 10 साल की कैदमामले का विवरण प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि 21 जनवरी 2025 की शाम एक महिला शौच के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही रवि कुमार ने उसे रोककर जबरन दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने पर आरोपित ने उसका मुंह दबा दिय...