झांसी, अगस्त 12 -- झांसी। घर से उठाकर 16 साल की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर आरोपी सिद्ध हुआ है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-3 झांसी कनिष्क सिंह की अदालत ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख 15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर एक सजा की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि साल 2022 में 7 अप्रैल को चिरगांव थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने चिरगांव थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी घर के बाहर काम कर रही थी। तभी आरोपी ओम प्रकाश मौका पाकर वहां आया और बेटी को अपने घर उठा ले गया। वहां उसने बेटी को अपनी हवश का शिकार बनाया। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर उसके सा...