गोरखपुर, जून 11 -- सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने दुष्कर्म के एक आरोपी पर इल्जाम साबित होने पर 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रदुम्न यादव पुत्र पाटेश्वरी यादव निवासी बसहिया थाना कठेला समय माता के खिलाफ 2022 में धारा 363, 366ए, 376 व पाक्सो एक्ट का केस थाना शोहरतगढ़ में दर्ज हुआ था। इसी मामले की सुनवाई व बयान के आधार पर आरोप साबित होने पर एएसजे/पाक्सो/एसपीएल वीरेन्द्र कुमार ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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