दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा
सोनभद्र, सितम्बर 5 -- सोनभद्र। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट सोनभद्र गोविंद मोहन की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। दोषसिद्ध पाए जाने पर दोषी कमलेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी हरभोग थाना अधौरा, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार को 10 वर्ष कठोर कारवास की सजा सुनाई। वहीं उसके उपर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला माची थाना क्षेत्र में दो मार्च 2024 में दलित युवती के साथ दुष्कर्म का है। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के दोषी किशोर को बीस वर्ष की सजा
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