सिद्धार्थ, अप्रैल 24 -- सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने गुरुवार को दोष सिद्ध होने पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को सात वर्ष की कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बांसी पुलिस ने क्षेत्र के मधवापुर काजी गांव निवासी इरफान पुत्र इद्रीश पर धारा 363, 366,376 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने आरोपित को सजा सुनाई।

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