सिमडेगा, मई 19 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक आरोपी बालेश्वर साय को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कुरडेग थाना में कांड संख्या 25/22 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि 29 अगस्त 2022 को कुरडेग थाना क्षेत्र के चडरीमुंडा गांव में एक मानसिक रुप से विक्षिप्त युवती रात में अपने घर पर अकेली टीवी देख रही थी। उसी दौरान गांव का बालेश्वर साय उसके घर आया और विक्षिप्त युवती को ठग कर अपने साथ जंगल की तरफ ले गया। जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनो ने कुरडेग थाना में बालेश्वर साय के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद पुलिस बालेश्वर साय को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। मंगलवार को अद...