दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी 10 वर्ष की सजा
गुमला, मई 19 -- गुमला। सिविल कोर्ट के एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने मंगलवार को महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए पुग्गू निवासी किशोर लोहरा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।मामला गुमला थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2015 में पीड़िता जंगल में लकड़ी चुनने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में पीड़िता ने साहस दिखाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। करीब 132 माह तक चले मुकदमे में विभिन्न गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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