गुमला, मार्च 18 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट गुमला के एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी खिरदा बेड़ो निवासी गोयंदा उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला भरनो थाना क्षेत्र का है। जहां 18 फरवरी 2021 को घटना घटी थी। घटना के समय पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा थी और शाम के समय ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने रास्ते में उसे पकड़ लिया और जबरन झाड़ी के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को जानकारी देने पर धमकी भी दी।घटना से सहमी पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों के साथ ...