बागपत, मार्च 19 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने महिला से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें आरोपी गत नौ फरवरी से जेल में बंद है। सिंघावली अहीर थाने में नौ फरवरी को एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसकी शादी पांच साल पहले शामली जिले के एक गांव में हुई थी। वहां पर विवाद होने पर दो साल से मायके में रह रही थी। इस दौरान पड़ोसी शमशाद के घर पानी लेने जाना पड़ता था। उस दौरान शमशाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ससुराल वालों के साथ उसका समझौता कराकर भेज दिया। ससुराल जाने के बाद हालत बिगड़ने पर अल्ट्रासाउंड कराया, तो तीन माह की गर्भवती होने के बारे में पता चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी शमशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ड...
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