दरभंगा, फरवरी 18 -- लहेरियासराय। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जाले थाना क्षेत्र के मुस्तफा व इम्तेयाज की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। महिला को धमकाने सहित कई आपत्तिजनक आरोपों में जाले थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था कि महिला से जबरन दुष्कर्म करने तथा वीडियो बनाकर वायरल कर धमकी दी गयी थी। अभियोजन की ओर से पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...