पीलीभीत, सितम्बर 22 -- पीलीभीत। युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी अफजल की नियमित जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने खारिज कर दी। अदालत ने मामला गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया। अभियोजन के अनुसार बीसलपुर क्षेत्र के एक मोहल्ले के युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 24 अगस्त 2026 को उसकी पुत्री को अफजल बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बाद में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने की जानकारी हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया और उसके बयान न्यायालय में दर्ज कराए। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पाल गंगवार ने अभियोजन की तरफ से पक्ष रखा, वहीं आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने ...