जौनपुर, सितम्बर 9 -- जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर हरिनाथ प्रसाद भारती की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने निरस्त कर दिया। पीड़िता ने लाइन बाजार थाने में सात अगस्त 2026 को एफआईआर दर्ज कराया कि 5:40 बजे शाम जब वह अपने मां से मिलने जा रही थी तभी रास्ते में हरिनाथ प्रसाद भारती और उनकी पत्नी आशा उसे रोक कर अभद्रता करते हुए डंडे से मारे पीटे व जान से मारने की धमकी दी। हरिनाथ भारती कई वर्षों से उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाता रहा। पीड़िता के गर्भवती होने पर दवा खिला दिया। उसने अप्राकृतिक दुराचार भी किया। उसके खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। तब जानकारी होने पर उसने और उसकी पत्नी ने हमला किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपराध की...