चम्पावत, जुलाई 17 -- चम्पावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। जानकारी के अनुसार बनबसा थाने में पचौरिया चकरपुर निवासी मुस्कान और इसाक के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(2), 63(बी), 64(2)(एफ), 64(2)(के), 64(2)(एम), 65(1) व पॉक्सो 3(बी), 4, 5(के), 5(एल) और छह के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों ने जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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