सिद्धार्थ, फरवरी 5 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी ने दुष्कर्म के आरोपित को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बांसी पुलिस ने क्षेत्र के जमुनी गांव निवासी मुनीर अहमद उर्फ मनीरुल हसन पुत्र अब्दुल रहमान पर धारा 376,452,323,504,506 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी ने आरोपित को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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