बाराबंकी, मार्च 10 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नबंर 36 ने दुष्कर्म से सम्बन्धित अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास व आठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना लोनीकटरा में आठ साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म होने के सम्बध में सूचना दी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक जावेद इकबाल ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त मुकेश निवासी थाना लोनीकटरा को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व आठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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