नई दिल्ली, जुलाई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुरुग्राम की एक अदालत को निर्देश दिया कि वह तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म की जांच से असंतुष्ट उसके परिवार द्वारा दायर विरोध याचिका पर विचार करे। मुख्य जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। पीड़िता के परिवार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे इस अदालत द्वारा गठित तीन महिला आईपीएस अधिकारियों वाली विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने ट्रायल कोर्ट में विरोध याचिका दायर की है। पीठ ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह निष्पक्ष रूप से विरोध याचिका पर जल्द फैसला ले और कानून के अनुसार आगे बढ़े。 यह भी पढ़ें- इ...