अलीगढ़, मई 19 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टप्पल क्षेत्र में चार साल पहले हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपी राशिद को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तोष कुमार शर्मा ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी राशिद एक साल से पीड़िता को आते-जाते परेशान करता था और उस पर गंदी नीयत रखता था। जब पीड़िता के परिवार और पति ने इसका विरोध किया, तो राशिद ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अगस्त 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अब न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राशिद को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। जिसके ब...