दुष्कर्म का आरोपी बरी
पीलीभीत, मई 23 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट शिखा प्रधान ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी पर आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आठ फरवरी 2019 को रात बारह बजे शौच के लिए जा रही थी। मोहल्ले के अबरार ने जीने से आकर गले पर छुरी रखकर दुष्कर्म किया। किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पर इल्जाम साबित न होने पर बरी कर दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.