बिहारशरीफ, जून 2 -- दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार, 16 को होगी सजा दीपनगर थाना क्षेत्र का है मामला उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप पर दर्ज हुई थी एफआईआर घटना के 6 माह बाद पकड़ा गया था आरोपित बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले के आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 16 जून को होगा। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज चार सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रकाश कुमार सिन्हा ने आरोपित तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के लाल बिगहा गांव निवासी सुरेश प्रसाद के पुत्र ईशान राज को दोषी करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिंहा ने सभी 10 लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में आरोपित फेसबुक व इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़िता से संपर्क में आया। बातचीत के दौरान पी...