बिजनौर, मई 11 -- बिजनौर। एससी एसटी एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह तृतीय ने शादी करने का झांसा देकर वंचित वर्ग की युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी विशाल गुप्ता की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शलभ शर्मा के अनुसार पीड़िता की ओर से थाना नजीबाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि वह और आरोपी विशाल गुप्ता एनसीआर में रहकर नौकरी करते थे। इसी दौरान उनका आपस में संपर्क हुआ और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। इसी दौरान विशाल गुप्ता ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। आरोप लगाया कि वह लगातार पांच वर्ष तक पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपित ने पीड़िता का गर्भ ठहरने पर उसका गर्भपात कराया। पीड़िता द्वारा शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने उसके...