बस्ती, दिसम्बर 20 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने के मामले में 20 वर्ष कठोर कारावास व 29 हजार रुपसे अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास में भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि गांव का वीरेन्द्र अपने मोबाइल से 14 वर्षीय नाबालिग बेटी की फोटो खींचता था। उसकी गैर मौजूदगी में घर आता था तथा पीड़िता से अश्लील हरकत करता था। पीड़िता वीरेन्द्र के हरकतों से तंग आकर 25 मार्च 2024 को इसकी शिकायत की। बेटी ने बताया कि आरोपी अश्लील वीडियो दिखाकर धमकाता है। बेटी की बात सुनकर वीरेन्द्र के घ...