हापुड़, अप्रैल 28 -- नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि चार फरवरी 2025 को उसकी 17 वर्षीय किशोरी पिलखुवा के एक स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। जिसे गांव खेड़ा निवासी कंछी उर्फ कुनाल बहला फुसला कर ले गया था । जिसका उसने मुकदमा दर्ज कराया था। 5 फरवरी को उसकी पुत्री मिल गई थी। आठ फरवरी को उसकी पुत्री पेपर देने के लिए पिलखुवा स्थित स्कूल गई थी, वहां से उनकी बेटी का आरोपी कंछी उर्फ कुनाल अपहरण कर ले गया।...
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