आगरा, मई 4 -- दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने आरोपित किशोर अपचारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता, डॉक्टर और विवेचक समेत सात गवाहों के बयान व महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए। आरोपित पर मूक-बधिर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप था।घटना 22 अक्तूबर 2019 की है। वादी ने थाना न्यू आगरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपित उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने 23 अक्तूबर को मुकदमा दर्ज कर 26 अक्तूबर 2019 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर बयान दर्ज किए गए। वि...