बस्ती, जून 4 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या करके लाश छुपाने के मामले में मिथुन राजभर (24) को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने लालगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि 18 फरवरी 2023 की घटना है। मेरे भतीजे की शादी थी। शाम के लगभग साढ़े पांच बजे घर के सभी पुरुष सदस्य बारात लेकर कैम्पियरगंज गोरखपुर गए हुए थे। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास जब दूसरे दिन वह घर लौटकर आया तब पता चला कि उसकी आठ वर्षीय बेटी रात लगभग 10 बजे लापता हो गई है। घर की म...