दुष्कर्मी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास
मेरठ, जुलाई 10 -- मेरठ, विधि संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कोर्ट संख्या-2, रीमा मल्होत्रा ने पुत्री से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत ने इसे एक अत्यंत घृणित और शर्मनाक मामला माना है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट संख्या-2, रीमा मल्होत्रा ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। यह भी पढ़ें- सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजामामले का विवरण सरकारी अधिवक्ता कुलदीप के अनुसार, यह मामला थाना खरखौदा क्षेत्र का है। 11 अगस्त 2019 को दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार मेरठ के हापुड़ अड्डे पर एक किशोरी को रोती हुई अवस्था में पाया गया था। वहां मौजूद एक राहगीर (वादी) ने जब ...
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