ललितपुर, अगस्त 14 -- ललितपुर। घर में मौजूद अकेली नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती ने प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर तैंतीस हजार रुपये अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट नरेंद्र सिंह गौर ने मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत एक मुहल्ला में रहने वाली महिला ने 13 दिसंबर 2023 को पुलिस अफसरों को सौंपी तहरीर में बताया था कि बीते दिनों वह अपने बेटे के साथ मजदूरी करने के लिए इन्दौर गयी थी। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री और उसका पति मौजूद थे। उसके पति रामू पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने रोका तो पिता ने मारपीट कर जान से मारने की धम...