गोड्डा, अप्रैल 29 -- गोड्डा एक प्रतिनिधि पोक्सो कोर्ट के स्पेशनल जज सह जिला जज प्रथम कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाकर बसंतराय थाना क्षेत्र के विष्णुदास चक निवासी मो. फखरूद्दीन उर्फ फारूख आलम को पोक्सो एक्ट 4(1) में 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 351(2) बी एन एस में भी दोषी पाकर एक वर्ष की सजा दी है। दोनों सजा साथ साथ चलाने का आदेश दिया है। बसंतराय थाना में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 26 मई/2025 की संध्या में उसकी नाबालिग पुत्री अपने घर से कहीं जा रही थी कि आरोपी ने उसे धोखे में रखकर अपने घर ले गया। पीड़ि...
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