दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास
मेरठ, जुलाई 26 -- मेरठ, विधि संवाददाता न्यायालय अपर जिला जज जज पोकसो अधिनियम कोर्ट संख्या एक मेरठ शिवानी सिंह प्रथम ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी गयासुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी थाना क्षेत्र खरखोदा मेरठ को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं अंकन 25 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया।सरकारी वकील धर्मवीर सिंह तोमर एवं अवकाश जैन के अनुसार वादी मुकदमा ने दिनांक 5 फरवरी 2025 को थाना खरखोदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 10 वर्षीय नाबालिक पुत्री को आरोपी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। अपने केस को साबित करते हुए सरकारी वकील ने न्यायालय में कुल आठ गवाह पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुई 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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