आरा, मार्च 9 -- आरा, संवाददाता। सत्रह वर्षीया लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को नगर थाना क्षेत्र के आरोपित उरफान को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से पास्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि नगर थाने में पीड़िता की मां ने आठ अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपित दो माह पूर्व से 17 वर्षीया लड़की को शादी का झांसा दे और धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करता था। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता की मां ने उक्त आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग लड़की...
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