पटना, दिसम्बर 16 -- दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने मोकामा के जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने विधायक के भतीजे कर्मवीर सिंह और राजवीर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को भी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। विधायक अनंत कुमार सिंह के वकील सुनील कुमार ने जमानत अर्जी दायर की थी। विदित हो कि दुलारचंद की हत्या विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान हिंसक झड़प में कर दी गयी थी। इस कांड की जांच पटना पुलिस के साथ-साथ सीआईडी भी कर रही है। हत्याकांड में विधायक अनंत सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्ण किया था और न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में हैं।
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