दुर्घटना में मौत के बाद बीमा कंपनी को अतिरिक्त दो लाख मुआवजा भुगतान का निर्देश
रांची, मई 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद बीमा भुगतान से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के आश्रितों को अतिरिक्त दो लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण रांची के फैसले को चुनौती देने वाली बीमा कंपनी की अपील पर सुनवाई के दौरान दिया गया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करीब 31 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त दो लाख रुपये भी प्रतिवादियों को दिए जाएं। मामले में मृतक की पत्नी करमी देवी ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर अपने तीन नाबालिग बच्चों और वृद्ध सास-ससुर की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बीमा राशि का जल्द भुगतान कराने की मांग की थी। ज...
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