दुर्घटना बीमा करा सकते हैं मछली कारोबारी
महाराजगंज, मई 3 -- महराजगंज। मछली कारोबारियों के परिजनों की समस्याओं को देखते हुए मत्स्य विभाग ने मछुआ दुर्घटना बीमा लागू किया है। यह जानकारी मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में पांच लाख की सहायता परिजनों क प्रदान की जाती है। वहीं स्थाई अपंगता पर ढाई लाख व चोंट लगने पर कुल 25 हजार की सहायता राशि दी जाती है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.