महाराजगंज, मई 3 -- महराजगंज। मछली कारोबारियों के परिजनों की समस्याओं को देखते हुए मत्स्य विभाग ने मछुआ दुर्घटना बीमा लागू किया है। यह जानकारी मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में पांच लाख की सहायता परिजनों क प्रदान की जाती है। वहीं स्थाई अपंगता पर ढाई लाख व चोंट लगने पर कुल 25 हजार की सहायता राशि दी जाती है।

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