दुर्घटना के मामले में आरोपी को दो साल की सजा
आगरा, जून 27 -- सिढ़पुरा थाना में दर्ज दुर्घटना के मामले में शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को घटना का दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दो साल के साधारण कारावास, आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2011 में सिढ़पुरा क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। पीडित परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय में शुक्रवार को इस प्रकरण में सुनवाई हुई और आरोपी ग्रीश पुत्र ओमकार निवासी नगला कछियान थाना सिढ़पुरा को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी आरोपी को दो साल के साधारण करावास, आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भोग...
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