आगरा, जून 10 -- शहर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2002 में हुई दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है। दोष सिद्ध आरोपी को न्यायाधीश ने एक साल की सजा व एक लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपी को भुगतना पडेगा। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2002 में दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद नामजद आरोपी धनपाल पुत्र होतीलाल निवासी हीरा थाना सोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय में बुधवार को इस मामले में सुनवाई की गई। यह भी पढ़ें- खटीमा में हुए हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा व जुर्माना से दंडित किया।

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