दुर्घटना करने के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
सिद्धार्थ, जुलाई 2 -- सिद्धार्थनगर। जेएम बांसी धर्मेन्द्र कुमार भारती ने दुर्घटना करने के एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही 37 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।बांसी पुलिस ने बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के कोठली बाजार निवासी चन्द्रभान जैसवाल पुत्र बाबूलाल पर धारा 279, 337, 338, 427, 304ए भादवि के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित को न्यायालय उठने तक की सजा और 37 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- भूमि विवाद में जख्मी करने में पिता व पुत्र को
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