कानपुर, मई 2 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दुर्घटनाग्रस्त कार के 16.14 लाख रुपये बीमा राशि देने के आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया है। आयोग बीमा राशि न देने को सेवा में कमी मानते हुए दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा। निर्धारित समय में राशि नहीं दी तो आठ फीसद ब्याज भी देना होगा। रामबाग निवासी काशी प्रसाद मिश्रा ने नौ मई 2024 को आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ के प्रबंध निदेशक और ब्राइट राइडर्स एलएलपी चकेरी के प्रिंसिपल आफीसर के खिलाफ वाद दाखिल किया था। बतौर आरोप उन्होंने 30 दिसंबर 2022 को 19.60 लाख रुपये में कीया सेल्टॉस कार श्री एएसआर मोटो कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड फजलगंज से खरीदी थी। कार का बीमा 30 दिसंबर 2022 से 29...