अंबेडकर नगर, जून 6 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने शुक्रवार को दलित किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामला 13 वर्ष पूर्व जहांगीरगंज थाना क्षेत्र का है। वहीं इसी अपराध में दो आरोपितों को न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया। दलित किशोरी का अपहरण 25 अप्रैल 2012 को उस समय कर लिया गया था जब उसके पिता चिकित्सालय में भर्ती थे। नामजद तहरीर पर कवही अंजनपुर निवासी शमी खां पुत्र खलील, तौफीक पुत्र रऊफ एवं मो. रऊफ पुत्र अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। किशोरी की बरामदगी के बाद दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। दौरान विवेचक ने शमी व तौफीक के विरुद्ध दलित किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने जबकि अयोध्या पुत्र नंदलाल के विरु...
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